AMBAGARH CHAUKI THANA

राजनांदगांव। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष तेजकुंवर नेताम के नजदीकी रिश्तेदारों पर कोर्ट के आदेश के बाद डकैती-बलवा की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के अंबागढ़ चौकी थाने को कोर्ट ने आधा दर्जन लोगों के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

पैतृक संपत्ति से जुड़ा है मामला

तत्कालीन CMHO डॉ. आर एन नेताम ने परिवादी के तौर पर अदालत में याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायाधीश दुलार सिंह ने अंबागढ़ चौकी पुलिस को प्रथम सूचना के अधिकार पर रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि तेजकुंवर नेताम के परिजनों के संग डॉ. नेताम की रिश्तेदारी है। करीब सालभर पहले परिवादी डॉ. नेताम के कब्जे की भूमि पर तोडफोड़ करने के इरादे से यादराम गोंड़ के साथ ट्रेक्टर में सवार होकर आरोपी पहुंचे थे। घटना 10 जून 2021 की है।

इस वजह से लेनी पड़ी अदालत की शरण

परिवादी ने इस मामले में पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आरोपियों ने सालभर पहले लाठी-डंडों से लैस होकर घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की थी, जिससे घर की संपत्ति को काफी नुकसान हुआ। आरोपियों ने गाली-गलौज की और 50 हजार कीमत के सामान भी अपने साथ ले गए। इस पूरे मामले को लेकर रिटायर्ड CMHO ने पुलिस के आला अफसरों से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

परिवादी का आरोप है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तेजकुंवर नेताम और पूर्व उप मंत्री गोवर्धन नेताम के रिश्तेदार होने के कारण आरोपियों के विरूद्ध पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पूर्व CMHO ने न्यायालय का रूख किया और उन्होंने परिवाद दायर कर कार्रवाई की अपील की। अदालत के निर्देश पर रामखिलावन नेताम, सुनीताबाई इंदिराबाई नेताम, नम्रता नेताम, तिलकराम धावले, दशरीबाई तथा हेमुलाल गोंड के विरूद्ध पुलिस ने बलवा, लूट की धाराओं के तहत जुर्म दर्ज किया है।

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