आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक IAS अधिकारी की 1.62 करोड़ रुपये की संपत्ति हुई जब्त

नई दिल्ली। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में केरल कैडर के एक पूर्व आईएएस अधिकारी की 1.62 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां और सावधि जमा धनशोधन रोधी कानून के तहत जब्त की गई है।

ईडी द्वारा जारी एक बयान में कहा, धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अधिकारी टीओ सूरज की संपत्तियों को जब्त करने का एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है।

ईडी के अनुसार कुर्क की गई संपत्तियों में केरल में स्थित खाली जमीन, सावधि जमा, बैंक बैलेंस और शेयरों में निवेश शामिल है, जो अधिकारी के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर है।

ईडी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि सूरज 1980 में वन विभाग में एक रेंजर के रूप में केरल सरकार की सेवा में शामिल हुए और बाद में उन्हें 1994 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से सम्मानित किया गया।

मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला केरल के सतर्कता और भ्रष्टाचार-विरोधी ब्यूरो की ओर से दायर चार्जशीट से संबंधित है, जिसमें उन पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। ईडी के अनुसार, जांच में पाया गया कि सूरज ने अपनी पत्नी और बच्चों के नाम पर कई संपत्तियां और वाहन खरीदे थे।

एजेंसी ने यह भी कहा कि “जांच के दौरान यह भी पाया गया कि आरोपी ने अपने सहयोगी के नाम पर ‘बेनामी’ रूप में एक वाहन खरीदा था। टीओ सूरज ने अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर कई संपत्तियों को हासिल करने के लिए अवैध धन का इस्तेमाल किया।”

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