Breaking News : निलंबित IPS जीपी सिंह की याचिका पर क्या हो सकता है अदालत का फैसला, हाइकोर्ट में आज होगी सुनवाई
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नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने डीपीएस सोसाइटी में अनाधिकार प्रवेश मामले में कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की शीर्ष न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने दिल्ली के अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में खुर्शीद के खिलाफ कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।

सलमान खुर्शीद और दो अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, उन पर डीपीएस सोसाइटी ने दक्षिणी दिल्ली में स्थित उनके कार्यालय परिसर में जबरन घुसने का आरोप लगाया है। वरिष्ठ अधिवक्ता कभी डीपीएस सोसाइटी के अध्यक्ष थे और डीपीएस मथुरा रोड के पूर्व छात्र हैं। वर्ष 2008 में, उन्हें समाज की शुल्क संग्रह नीतियों की आलोचना करके कथित तौर पर डीपीएस विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण इसकी सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने खुर्शीद द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने जून 2018 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें उनके निष्कासन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सलमान खुर्शीद के लिए पेश हुए