टीआरपी डेस्क। आज कल ऑनलाइन मार्केट तेजी से ग्रो कर रहे हैं। घर बैठे शॉपिंग भी हो जाती है और सामान भी घर पर ही मिल जाता है। इसी के साथ कई परेशानियां भी होती है अगर आपके द्वारा खरीदा गया कोई सामान खराब निकल जाता है तो कई बार कंपनी उसे वापस नहीं लेती। तो ऐसे में आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन यानी NCH पोर्टल के जरिए आसानी अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं।

इसे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को भारत सरकार के कंज्यूमर एफेयर मंत्रालय की ओर से चलाया जाता है। इस पर आप आसानी से बाजार से खरीदे गए किसी भी उत्पाद में खराबी निकलने पर कंपनी की ओर से समाधान नहीं पर शिकायत कर सकते हैं। जहां एक निश्चित समय सीमा आपकी शिकायत पर कंज्यूमर एफेयर डिपार्टमेंट द्वारा एक्शन लिया जाता है।
इस तरह करें शिकायत?
कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट की ओर से किए गए ट्वीट के मुताबिक, आप केवल एक फोन कॉल के जरिए आसानी से नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए मंत्रालय ने एक टोल फ्री नंबर 1915 जारी किया है, जो कि सप्ताह के सातों दिन खुला है। इस पर कुल 12 भाषाओं में शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिलती है। इसके साथ ही आप यहां पर अपनी शिकायत को ट्रेक भी कर सकते हैं। वहीं, एसएमएस के जरिए Call Back Request की भी सुविधा आपको सरकार की ओर से दी जाती है, जिसके लिए आपको 8800001915 पर एसएमएस करना होगा।
ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं शिकायत
कंपनी की ओर से दिए गए खराब उत्पाद की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने के लिए आपको http://consumerhelpline.gov.in पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद आपको ईमेल आईडी और मांगी गई जरूरी जानकारी भरकर साइन अप करना होगा। फिर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जिसे आप पोर्टल पर डालकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
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NCH पोर्टल पर इतने दिन में होगा समाधान?
कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट केस साइट में दी गई जानकारी के अनुसार जब भी कोई शिकायत NCH पोर्टल प्राप्त होती है, उसके निवारण के लिए कंपनी, एजेंसी, रिगुलेटर या फिर लोकपाल को भेजा जाता है। कोई भी समाधान निकालने के लिए अधितम 45 दिनों का समय निर्धारित किया गया। पोर्टल पर जाकर आप अपनी शिकायत को ट्रेक भी कर सकते हैं।
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