
टीआरपी डेस्क
28 फरवरी के बाद से चालू वित्तीय वर्ष के बजट में आवंटित पैसे से किसी भी तरह की खरीदी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वित्त विभाग ने इसके लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग को आशंका है कि वित्तीय वर्ष खत्म होने पर विभागीय अधिकारी केवल बजट खपाने के लिए अनाप-शनाप और गैर जरूरी खरीदी कर लेंगे। इसकी वजह से नुकसान होता है।
इन निर्देशों में किसी प्रकार की ढील भी केवल वित्त विभाग की अनुमति से दी जाएगी। जारी निर्देशों में कहा गया है कि राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए शासकीय विभागों में क्रय के संबंध में स्थायी निर्देश प्रसारित किए गए हैं। उसके बाद भी यह देखा गया है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में अनेक विभागों द्वारा जल्दबाजी में केवल बजट उपयोग करने की दृष्टि से आवश्यकता न होने पर भी सामग्री क्रय की जाती है। इससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से अवरूद्ध हो जाती है। यह प्रक्रिया शासन के हित में नहीं है।
वित्त विभाग ने सरकार के सभी विभागों, राजस्व मंडल के अध्यक्ष, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को यह निर्देश भेजा है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि 28 फरवरी 2023 या इसके बाद वित्त विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति से ही खरीदी की जा सकेगी। अधिकारियों ने बताया, यह बजट प्रबंधन की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। साल 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का आम बजट मार्च में पेश किया जाना है। उसके बाद से विभागों को नया आवंटन जारी होगा।
