HIGH COURT 1

बिलासपुर। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की छापेमारी में करोड़ों की अवैध संपत्ति पाए जाने के बावजूद पूर्व तहसीलदार नारायण गबेल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसे लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

जांच को प्रभावित करने का आरोप

इस मामले में याचिकाकर्ता सूरज सिंह की ओर से कहा गया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 साल पहले तत्कालीन तहसीलदार नारायण गबेल के ठिकानों पर छापामारी कर करोड़ों की बेनामी संपत्ति का पता लगाया था। ब्यूरो ने उसके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। न तो उनकी गिरफ्तारी की गई है, ना ही चालान अभी तक पेश किया गया। इससे यह संकेत जा रहा है कि गबेल जांच को प्रभावित कर रहे हैं। गबेल एक राजपत्रित अधिकारी हैं और ऐसे अधिकारी के विरुद्ध FIR दर्ज करने से पहले सत्यता की पूरी जांच की जाती है। ACB की एफआईआर में यदि सत्यता नहीं है तो दोषी अधिकारियों पर पद और अधिकारों के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया जाना चाहिए।