Financial Work Before 31 March 2023: मार्च का महीना खत्म में कुछ ही दिन का समय बचा है। ऐसे में सरकार ने कुछ कामों के लिए डेडलाइन जारी की है। समय रहते आपको उन कामों को निपटा लेना बहुत जरुरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें, मार्च का महीना वित्तीय लिहाज से बहुत मायने रखता है। यह फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना होता है। ऐसे में वित्त वर्ष खत्म होने से पहले आपको कई काम निपटाने होंगे। आइए जानते हैं सरकार ने किन कामों के लिए डेडलाइन जारी की है।

अगर आपने अभी तक पैन-आधार लिंक, पीएम वय वंदना योजना, टैक्स प्लानिंग जैसे कई जरूरी काम को नहीं किया है तो समय रहते इनको जरूर निपटा लीजिए। वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं कि किन वित्तीय कामों की डेडलाइन 31 मार्च, 2023 को खत्म हो रही है।

समय रहते इन 5 कामों को 31 मार्च से पहले निपटा लें

-अगर आपने अभी तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले इसे जरूर कर लें। वरना आपका पैन 1 अप्रैल से किसी काम का नहीं रहेगा। इसके बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल नहीं कर पाएंगे। 1 अप्रैल से इस काम को करने के लिए आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

-अगर कोई वरिष्ठ नागरिक पीएम वय वंदना योजना में निवेश करना चाहते हैं तो 31 मार्च, 2023 तक ही ऐसा कर सकते हैं। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। ऐसे में आप इसमें केवल मार्च तक ही निवेश कर सकते हैं।

-अगर आपने अभी तक टैक्स प्लानिंग नहीं की है तो यह आपके लिए आखिरी मौका है। आप पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, ELSS आदि के जरिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टैक्स छूट का प्राप्त करना चाहते हैं तो इस तरह स्कीम में 31 मार्च के भीतर निवेश करें।

-अगर आप ज्यादा प्रीमियम वाले एलआईसी पॉलिसी पर भी टैक्स छूट पाना चाहते हैं तो 31 मार्च, 2023 तक की खरीदी गई पॉलिसी पर ही यह छूट प्राप्त कर सकते हैं। 1 अप्रैल से इस छूट का लाभ लोगों को नहीं मिलेगा।

-अगर आप अभी तक म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है तो इस काम को जल्द से जल्द कर दें। सभी फंड हाउस ने इसके लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन तय की है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट को फ्रीज कर लिया जाएगा।