high court

बिलासपुर। राज्य शासन द्वारा अधिग्रहण के एवज में भिलाई के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को 36 करोड़ रुपए देने के सरकार के निर्णय पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।रुंगटा एजुकेशन सोसायटी ने इसे लेकर याचिका दायर की थी।

सोसायटी की ओर से कहा गया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सितंबर 2021 में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण कर लिया और कॉलेज की पूरी संपत्ति पर उसका अधिकार हो गया। इस अधिग्रहण के एवज में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट को सरकार की ओर से 36 करोड़ रुपए दिए जाने थे। रुपए नहीं मिलने पर ट्रस्ट और उसे ऋण देने वाले बैंक ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में आवेदन देकर राशि के भुगतान की मांग की। ट्रिब्यूनल ने मामले की सुनवाई की। इसमें राज्य सरकार ने कहा कि ट्रस्ट को बकाया राशि का भुगतान दो किश्तों में कर दिया जाएगा।

रूंगटा के हाई कोर्ट में जाने की ये है वजह

रुंगटा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण करने के फैसले के पहले सन् 2018 में उनका चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के साथ सोसाइटी का एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत कॉलेज को खरीदा जाना था। इसके एवज में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट को उन्होंने 36 करोड़ रुपए का भुगतान दो बार में एडवांस के रूप में किया था, जिसका एग्रीमेंट भी हुआ। अब यदि ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार राज्य सरकार 36 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को दे देगी तो उन्होंने जो राशि खरीदने के लिए एग्रीमेंट करते समय दी थी, उसकी वापसी नहीं हो पाएगी।

भुगतान की राशि को फिक्स डिपॉजिट करें

रुंगटा ग्रुप की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि मामले की सुनवाई होते तक चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल ट्रस्ट को भुगतान न किया जाए और राशि को फिक्स डिपॉजिट में सुरक्षित रखा जाए। 25 अप्रैल को मामले की अंतिम सुनवाई रखी गई है।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू
 पर