Umesh Pal Case: प्रयागराज (Prayagraj) की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पहले माफिया अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसके थोड़ी देर बाद कोर्ट सभी आरोपियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। जबकि अतीक के भाई अशरफ अहमद समेत सात आरोपियों को निर्दोष करार दिया।

पूर्व सांसद अतीक अहमद को 2005 में बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को अपने फैसला में पूर्व सांसद और अन्य आरोपियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। अतीक अहमद को आईपीसी की धारा 364 A समेत कई धाराओं में दोषी करार दिया गया। जबकि अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ ​​अशरफ को निर्दोष करार दिया है।

वहीं अतीक समेत तीनों दोषियों को दोषी करार दिए जाने के बाद सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई में अभियोजन ने अधिकतम सजा की सिफारिश करते हुए आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। जबकि अतीक अहमद के वकील के ओर से माफिया की बीमारी, उम्र और जनप्रतिनिधि होने का हवाला देकर कम सजा की मांग की गई। इस मामले पर दोनों पक्षों में करीब एक घंटे तक बहस हुई।

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