CCM

बिलासपुर। दुर्ग में संचालित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज (CCM) के 2016-17 बैच के छात्रों की याचिका पर हाई कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC), केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, राज्य के स्वास्थ्य सचिव, डायरेक्टर छत्तीसगढ़ मेडिकल एजुकेशन आयुष यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और चंदूलाल चंद्राकार मेमोरियल मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने कहा है।

ज्ञात हो नेशनल मेडिकल कमीशन ने सन् 2022 में एमबीबीएस और इंटर्नशिप पूरा करने वाले छात्रों की डिग्री को मान्यता नहीं दी है, जबकि छत्तीसगढ़ मेडिकल कमीशन ने डिग्री को मान्यता देते हुए उन्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दे दिया था। इन सभी छात्र-छात्राओं का एडमिशन 2016-17 के बैच में हुआ था। एनएमसी से मान्यता नहीं मिलने के कारण वे नीट पीजी 2023 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए काउंसलिंग में भाग लेने से वंचित रह गए। इसके पूर्व के सभी बैच को नेशनल मेडिकल कमीशन मान्यता दे चुकी है।

इस मामले में प्रभावित मेडिकल छात्र शुभम गुप्ता और वंशिका वर्मा ने इसे लेकर अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और हर्षमंदर रस्तोगी के माध्यम से याचिका दायर की थी, जिस पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस राकेश मोहन पांडे की बेंच ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 14 जून को होगी।

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