jabt vehicle

रायपुर। परिवहन विभाग ने अवैध रूप से सेकेंड हैंड गाड़ियों की बिक्री करने के मामले में मारुति ट्रू वैल्यू के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 34 गाड़ियां जब्त की हैं। जिसमें एचडीएन ट्रू वैल्यू एजेंसी की गाड़ियां है। इनमें रायपुर के अलावा अन्य जिले जैसे-दुर्ग, महासमुंद, कोरबा समेत दूसरे जिलों की भी गाड़ियां शामिल है। परिवहन विभाग की यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है।

नए नियम का नहीं किया जा रहा पालन

जिला परिवहन अधिकारी शैलाभ साहू ने बताया 1अप्रैल से नए नियम लागू होने के बाद परिवहन विभाग प्री ओन्ड व्हीकल के डीलर से ट्रेड सर्टिफिकेट लेने के लिये लगातार अपील कर रहा है, लेकिन कई डीलर बिना ट्रेड सर्टिफिकेट लिए ही गाड़ी बेच रहे हैं। ऐसे डीलर के खिलाफ गाड़ियां जब्त करने के साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। मारुति से पूर्व स्पर्श ट्रू वैल्यू और एक अन्य एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 100 गाड़ियां जब्त की गई थी।

नए नियमों के तहत प्रदेश में एक अप्रैल से सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदी-बिक्री के लिए परिवहन विभाग से डीलरशिप लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। इनमें सभी प्रकार के दुपहिया और चौपहिया वाहन शामिल हैं, मगर अधिकांश व्यवसाईयों ने अब तक परिवहन विभाग से ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं लिया है। दरअसल जरुरी दस्तावेज नहीं होने के कारण व्यवसाईयों द्वारा मोहलत मांगी जा रही है। मगर आश्चर्य इस बात का है कि मारुति और स्पर्श ट्रू वैल्यू जैसे बड़े प्रतिष्ठान द्वारा भी अभी तक ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं लिया है, जिसके चलते इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। माना जा रहा है कि दूसरे व्यवसाई भी जल्द ही कागजी खानापूर्ति करके परिवहन विभाग से सेकंड हैंड गाड़ियों की बिक्री की विधिवत अनुमति हासिल कर लेंगे।

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