नई दिल्ली : आज अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी रहत मिली ही हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई जांच कमेटी ने हिंडनबर्ग केस में क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट ने अडाणी ग्रुप को क्लीन चिट देते हुए कहा कि पहली नजर में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है और SEBI को कीमतों में बदलाव की पूरी जानकारी थी।

समिति की रिपोर्ट शुक्रवार को सार्वजनिक की गई जिसमें स्पष्ट से कहा गया हैं कि अडानी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को किसी भी तरह का प्रभावित नहीं किया हैं। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार,अडानी ग्रुप की कंपनियों में गैरकानूनी तरीके से किये गए निवेश के सबूत भी नहीं मिले है,संबंधित पार्टी से निवेश में किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

हिंडनबर्ग केस में SC कमेटी की रिपोर्ट की खास बातें…
-पहली नज़र में किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ
-शेयरों की कीमत बढ़ने में कानूनों का उल्लंघन नहीं हुआ
-SEBI को कीमतों में बदलाव की पूरी जानकारी थी
-अदाणी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को प्रभावित नहीं किया
-अदाणी की कंपनियों में गैरकानूनी निवेश के सबूत नहीं मिले
-संबंधित पार्टी से निवेश में नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ
-अदाणी ग्रुप ने लाभ पाने वाले मालिकों के नाम उजागर किए
-SEBI ने अदाणी ग्रुप से मिली जानकारी को गलत नहीं बताया है
-न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग को लेकर भी कानून का पालन किया गया
-हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदाणी ग्रुप में रिटेल निवेश का हिस्सा बढ़ा
-हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदाणी ग्रुप ने निवेशकों को राहत देने की कोशिश की
-हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शॉर्टसेलरों ने मुनाफा कमाया, इसकी जांच हो
-ये तमाम निष्कर्ष आखिरी नहीं, क्योंकि SEBI की जांच जारी

क्या है मामला

अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को 2023 को रिपोर्ट जारी कर अडाणी ग्रुप की कंपनियों को ओवरवैल्यूड बताया था और अकाउंट्स में हेरफेर का आरोप लगाया था। हालांकि, हिंडनबर्ग के आरोपों को अडाणी ग्रुप ने खारिज कर दिया था लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर जमकर बवाल मचाया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट जांच के लिए एक विशेष कमेटी गठित की थी। अब इस कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है।