HIGH COURT
CG News: Justice Ramesh Sinha will be new Chief Justice of Chhattisgarh High Court, Justice Diwakar will be Chief Justice of Allahabad

बिलासपुर। प्रदेश में भाजपा सरकार के समय शुरू हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का​ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पदों की संख्या बढ़ाकर परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया। इसके बाद सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर सहित अन्य पदों पर हो रही भर्तियों में गड़बड़ियों का आरोप लगते हुए 105 से भी ज्यादा याचिकाएं दायर कर दी गईं। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जांच कर बंद लिफाफे में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 19 सितंबर को होगी।

देरी के विरोध में करना पड़ा था आंदोलन

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर (रेडियो), सब इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) सहित अन्य 971 पदों पर भर्ती के लिए 13 सितंबर 2021 को विज्ञापन जारी किया था। मगर परीक्षा में हो रही देरी को लेकर अभ्यर्थियों को आंदोलन करना पड़ा था। 29 जनवरी 2023 को अंबिकापुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर में परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद हाईकोर्ट में 105 याचिकाएं लगाई गई हैं।

कई तरह की गड़बड़ियों का आरोप

याचिकाओं में अलग-अलग गड़बड़ियों को आधार बनाया गया है। सभी मामलों पर जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान कुछ अन्य गड़बड़ियों की तरफ ध्यान दिलाया गया। हाईकोर्ट ने तथ्यों की जांच और परीक्षण करने के बाद बंद लिफाफे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए 19 सितंबर को अगली सुनवाई तय की है।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने भर्ती में गलतियों-विसंगतियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार को आदेश दिए थे। फिलहाल प्रकरण हाईकोर्ट में है और मामले की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की सुनवाई होगी।