रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने कॉलोनाइजर एक्ट में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के लिए भूखंड के आरक्षण से लेकर उनको दी जाने वाली सुविधाएं और आबंटन के नियम में बदलाव किया है। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है :