रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने ओबीसी (OBC) का 14 से 27 प्रतिशत आरक्षण करने वाले फैसले पर हाईकोर्ट की रोक के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ओबीसी के बढ़ाए गए आरक्षण के लिए आगे लड़ाई लड़ी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालय ने 69 प्रतिशत आरक्षण स्वीकार लिया है। यानि एससी और आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण को स्वीकार लिया है। ओबीसी के आरक्षण को स्वीकार नही किया गया है। जिसको लेकर हम अपनी लडाई लड़ेंगे। न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है उसमें पहले ही छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण था। अब जा के आरक्षण 69 प्रतिशत को उन्होंने स्वीकार किया है।

न्यायालय के सामने सभी साक्ष्य पेश करेंगे

इसका अर्थ यह हुआ कि 13 प्रतिशत अनुसूचित जाति के आरक्षण को कोर्ट ने स्वीकार किया है। 10 प्रतिशत जो सामान्य वर्ग के लोगों के लिए थे उसे भी भी कोर्ट ने स्वीकार किया है। वहीँ 13 प्रतिशत ओबीसी के लिए बढ़ाए गए आरक्षण के फैसले पर हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारा फैसला गलत नही है हम माननीय न्यायालय के सामने सभी साक्ष्य पेश करेंगे।

बता दें कि प्रदेश सरकार ने ओबीसी का आरक्षण सीधे 13 प्रतिशत बढ़ाकर 14 से 27 प्रतिशत कर दिया था। जिससे प्रदेश में आरक्षण की सीमा बढ़कर 69 से सीधे 82 प्रतिशत हो गई थी। जो कि देश में सर्वाधिक आरक्षण प्रतिशत है। मामले में चार लोगों ने हाईकोर्ट में सरकार के इस फैसले के खिलाफ जनहित याचिका लगाई थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार और याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद शुक्रवार को बढ़े हुए आरक्षण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

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