पटना। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से बुधवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राजद सांसद मीसा भारती को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में चारों को जमानत दे दी है।

कोर्ट ने सभी को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर राहत देते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर तय की। इस बीच कोर्ट ने सीबीआई को मामले के सभी आरोपियों को आरोपपत्र की प्रति देने का निर्देश दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राजद सुप्रीमो, उनकी पत्नी और बेटे तेजस्वी समेत अन्य सभी 17 आरोपियों को समन जारी किया था। अदालत ने सभी आरोपियों को 4 अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया था। इस मामले में लालू, राबड़ी और उनकी बेटी मीसा भारती जमानत पर हैं। मामले में पहले चार्जशीट में इन्हीं तीनों को आरोपी बनाया गया था। फिर सीबीआई ने एक नई चार्जशीट दाखिल कर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आरोपी बना दिया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उनके नाम पर उन संपत्तियों की रजिस्ट्री है, जिसे लालू यादव ने रेल मंत्री रहते नौकरी देने के बदले में लोगों से लिखवाई थी।

क्या है मामला
रेल भर्ती से जुड़े एक और घोटाले का आरोप यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला पर भी लगा है। मामले में भी सीबीआई ने विजय सिंगला समेत 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में विजय सिंगला पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती में घोटाला हुआ। कहा जा रहा है कि नौकरी लगवाने के बदले आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिए गए। सीबीआई ने इस मामले में जांच के बाद लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी मीसा भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप है कि जो जमीनें ली गईं वो राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम पर भी ली गईं।