रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के संशोधित वेतन संरचना और अन्य सुविधाओं के लिए शासन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में ग्राम पंचायत सचिवों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश, सेवानिवृति पर उपादान के संबंध में जानकारी दी गई है।
एक कैलेंडर वर्ष में 25 दिवस अर्जित अवकाश और 12 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता रहेगी।
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