टीआरपी डेस्क। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, उनपर सोशल मीडिया पर अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट का आरोप लगा था।

आज हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि ग्रोवर द्वारा दी गई माफी और वचन को रिकॉर्ड में ले लिया गया है। कोर्ट इस मामले को हल्के में नहीं ले सकती है। ऐसे में ग्रोवर पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

अशनीर ग्रोवर को एक हलफनामा दायर करना है। इस हलफनामा में वो वचन देंगे कि वो भविष्य में ऐसी कोई मानहानिकारक पोस्ट नहीं करेंगे और वो अपने पिछले व्यवहार को लेकर माफी माफी भी मांगी है। साथ ही उन्हें 2 लाख रुपये का जुर्माना का भुगतान करना होगा। अदालत ने निर्देश दिया कि यह राशि उच्च न्यायालय के क्लर्क एसोसिएशन को भुगतान की जाएगी।

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