नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण के कहर ने एक बार फिर करवट ली है और वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चल रहा है। इस पर एक्शन लेते हुए CAQM द्वारा दिल्ली-NCR क्षेत्र में GRAP-3 लागू कर दिया है। इसके साथ दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए नई पाबंदियां लागू हो गई हैं। दिल्ली में आज यानी 22 दिसंबर को शाम 5 बजे के वक्त औसत एक्यूआई 413 दर्ज किया गया। कुल 35 स्टेशनों में से 25 स्टेशनों का एक्यूआई 400 के पार यानी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है।

GRAP स्टेज 3 में इन कार्यों पर रहेगा प्रतिबंध

GRAP 3 के तहत दिल्ली-एनसीआर में निर्माण व तोड़फोड़ पर रोक होगी। रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, आईएसबीटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, डिफेंस, राष्ट्रीय महत्व के प्रोजक्टों को छूट को मिलेगी। ऐसे कार्य जो प्रदूषण नहीं फैलाते जैसे प्लंबिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, इलेक्ट्रिकल और कारपेंटर आदि को भी छूट रहेगी।

ईंट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर नहीं चलेंगे। राज्य सरकारें बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल की कारों पर रोक लगाने संबंधी निर्णय ले सकती हैं। जिन औद्योगिक क्षेत्रों में पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर और आपूर्ति नहीं है, वहां स्वीकृत ईंधन का उपयोग न करने वाले उद्योग सप्ताह में केवल पांच दिन ही काम कर सकते हैं।

बता दें कि शून्य से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच AQI ‘गंभीर’ माना जाता है।

CAQM के मुताबिक, GRAP को चार कैटेगरी में लागू किया जाता है

स्टेज 1-AQI का स्तर 201 से 300 के बीच
स्टेज 2-AQI का स्तर 301 से 400 के बीच
स्टेज 3-AQI का स्तर 401 से 450 के बीच
स्टेज 4-AQI का स्तर 450 के ऊपर

स्टेज 1 पर लगती हैं ये पाबंदियां

कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन से निकलने वाली धूल और मलबे के प्रबंधन को लेकर निर्देश लागू होंगे।
सड़कों पर जमी धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा।
खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध रहेगा. ऐसा करने पर जुर्माना वसूला जाएगा।
जहां ट्रैफिक ज्यादा होता है, वहां ट्रैफिक पुलिस की तैनाती होगी।
PUC के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा. गाड़ियां बिना PUC के नहीं चलेंगी।
एनसीआर में कम से कम बिजली कटौती होगी. डिजल जनरेटर का इस्तेमाल बिजली के लिए नहीं होगा।

स्टेज 2 पर लगती हैं ये पाबंदियां

हर दिन सड़कों की सफाई होगी. जबकि, हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा।
होटल या रेस्टोरेंट में कोयले या तंदूर का इस्तेमाल नहीं होगा।
अस्पतालों, रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस जैसी जगहों को छोड़कर कहीं और डिजल जनरेटर का इस्तेमाल नहीं होगा।
लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इसके लिए पार्किंग फीस बढ़ा दी जाएगी।
इलेक्ट्रिक या CNG बसें और मेट्रो सर्विस के फेरे बढ़ाए जाएंगे।

स्टेज 3 पर लगती हैं ये पाबंदियां

हर दिन सड़कों की सफाई होगी. साथ ही पानी का छिड़काव भी होगा।
अस्पताल, रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस जैसी कुछ जगहों को छोड़कर पूरे दिल्ली-एनसीआर में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी बंद हो जाएगी।
ईंधन पर नहीं चलने वालीं इंडस्ट्रियां भी बंद हो जाएंगी. मिल्क-डेरी यूनिट और दवा और मेडिसिन बनाने वाली इंडस्ट्रियों-फैक्ट्रियों को छूट रहेगी।
दिल्ली-एनसीआर में माइनिंग भी बंद हो जाएगी. स्टोन क्रशर और ईंट भट्टियों का काम भी बंद हो जाएगा।
BS III पेट्रोल और BS IV डीजल पर चलने वाली कारों को लेकर प्रतिबंध आ सकते हैं।

स्टेज 4 पर होती हैं ये पाबंदियां

दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद हो जाएगी. सिर्फ जरूरी सामान लाने-ले जाने वाले ट्रक आ सकेंगे।
दिल्ली में रजिस्टर्ड मीडियम और हेवी गुड व्हीकल्स के चलने पर प्रतिबंध. जरूरी सामान ढोने वाले व्हीकल को छूट रहेगी।
दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल पर चलने वाली कारों पर प्रतिबंध रहेगा. सिर्फ BS VI इंजन गाड़ियों और जरूरी सेवा में लगी गाड़ियों को छूट रहेगी।
इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी. कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी पर भी रोक रहेगी. सिर्फ हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ब्रिज, पाइपलाइन बनाने का काम चलता रहेगा।
एनसीआर में राज्य सरकार के दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारी ही आ सकेंगे. बाकी घर से काम करेंगे. केंद्र के कर्मचारियों का फैसला केंद्र सरकार करेगी।
स्कूल, कॉलेज या शिक्षण संस्थान और गैर-जरूरी कमर्शियल एक्टिविटी को बंद या चालू रखने पर सरकार फैसला लेगी।

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