बिलासपुर। राजधानी रायपुर स्थित माना एयरपोर्ट में मारपीट और गुंडागर्दी के चलते अक्सर चर्चा में रहने वाले राहुल ट्रेवल्स की मनमानी का एक और मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला यात्री को टैक्सी के लिए बुकिंग करने के बावजूद सुविधा उपलब्ध नहीं कराने वाले इस ट्रेवल्स के खिलाफ उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाया है।

जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग, बिलासपुर ने यह फैसला दिया है। सीपत रोड बिलासपुर निवासी 52 वर्षीय श्रीमती मुदाली आशा ने परिवाद दायर करते हुए बताया कि वह 30 जुलाई 2023 को इंडिगो की फ्लाईट सर्विस से गोवा से रायपुर तक सफर कर रही थी, जो प्रातः 10:00 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाली थी। इसी के मद्देनजर आशा ने रायपुर एयरपोर्ट से बिलासपुर आने के लिए राहुल ट्रेवल्स से प्रातः 10:30 बजे के लिए शेयरिंग में टैक्सी बुक की थी, जिसके तहत श्रीमती आशा को रायपुर एयरपोर्ट से पिकअप कर बिलासपुर उनके निवास स्थान तक छोड़ा जाना थाऔर इसका ऑनलाईन भुगतान 999/- रूपये उन्होंने राहुल ट्रेवल्स को कर दिया था।

टैक्सी देने में घंटों किया विलंब

मुदाली आशा ने बताया कि वे निर्धारित समय पर रायपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलकर टैक्सी का इंतजार करने लगी, परंतु तय समय तक टैक्सी नहीं आने के कारण उन्होंने ट्रेवल्स कंपनी को दो-तीन बार फोन लगाया, परंतु ट्रेवल्स के स्टाफ ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। बाद में राहुल ट्रेवल्स कंपनी द्वारा यह मैसेज किया गया कि कार नंबर एवं पायलट उपलब्ध नहीं है। अंततः लगभग डेढ़ से दो घंटे इंतजार करने के बाद जब टैक्सी टैक्सी नहीं आयी तो विवश होकर उन्हें अन्य ट्रेवल्स से अधिक पैसे देकर टैक्सी बुक करवाना पड़ा। इससे मुदाली आशा को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताते चलें कि मुदाली आशा पेशे से वकील हैं और ट्रेवल्स कंपनी की मनमानी के चलते उन्हें कार्यस्थल पर पहुंचने में काफी विलंब हुआ।

इस मामले में अपना फैसला सुनते हुए आयोग ने उल्लेख किया है कि नोटिस जारी होने के बावजूद दूसरा पक्ष सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ। मामले की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार परआयोग ने पाया कि ट्रेवल्स संचालक की सेवा में कमी है। वहीं दूसरी ओर मुदाली आशा ने अपनी शिकायत से संबंधित सभी सबूत प्रस्तुत किये।

ट्रैवल्स संचालक को दिया ये आदेश…

जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग, बिलासपुर ने इस मामले में राहुल ट्रेवल्स के संचालक को आदेश दिया कि वह पीड़ित महिला को फैसले की तिथि के 45 दिन के भीतर पूर्व में अदा की गई टैक्सी बुकिंग की राशि 999/- रूपये उसे वापस प्रदान करे। साथ ही उक्त रकम पर 09% प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की रकम भी अदा करें।

मानसिक परेशानी को लेकर बड़ा जुर्माना

उपभोक्ता आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद ट्रेवल्स संचालक को मानसिक अभित्रास का भी दोषी मानते हुए पीड़िता मुदाली आशा को
मुआवजे के रूप में 25,000/- रुपये और वाद व्यय के तौर पर 8,000/- रुपये अलग से प्रदान करने का आदेश दिया।

एयरपोर्ट पर राहुल ट्रेवल्स का काउंटर हुआ बंद

गौरतलब है कि प्रदेश भर में टैक्सी की सुविधा उपलब्ध कराने वाले राहुल ट्रेवल्स के खिलाफ सेवा में कमी के इस तरह के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, और उसके खिलाफ फैसले भी आये हैं, बावजूद इसके ट्रेवल्स कंपनी की मनमानी जारी रही। उधर रायपुर एयरपोर्ट पर इस ट्रेवल्स के कर्मचारियों की गुंडागर्दी के चलते कई बार झगड़े और मारपीट घटनाएं भी हो चुकी हैं। बताते चलें कि माना एयरपोर्ट पर राहुल ट्रेवल्स का टेंडर समाप्त हो चुका है और उसके काउंटर को हटा दिया गया है।