नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की एक बेंच इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने की तारीख बढ़ाए जाने की स्टेट बैंक की याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई करेगी। SBI ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दायर कर तारीख बढ़ाने की अपील की थी।

गौरतलब है कि बीते महीने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के चलन को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि SBI छह मार्च तक 12 अप्रैल, 2019 से लेकर अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे।

SBI ने इससे पहले कहा था कि इस प्रकिया में अभी समय लगेगा इसलिए इस कोर्ट आदेश का पालन करने के लिए 30 जून तक का समय दे।

इस पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने एसबीआई की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी न दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस याचिका पर अलग से सुनवाई करेगी।