अरविंद केजरीवाल

टीआरपी डेस्क। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका देते हुए ईडी द्वारा कठोर कार्रवाई करने के मामले में कोई भी आदेश पारित करने से इनकार किया। साथ ही दिल्ली सीएम की याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट ने कहा कि “हम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं दे सकते.” इससे पहले केजरीवाल ने कोर्ट से कहा था कि वे प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें भरोसा दिया जाए कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी।

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ED को जवाब देने और नई अंतरिम याचिका दायर करने के लिए भी कहा है। अब इस मामले में 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। केजरीवाल ने ईडी की 9वें समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

बता दें कि ED ने केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा गया था। केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई थी।

बता दें कि शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। जबकि AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी बीते साल अरेस्ट किया गया था। वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने सरेंडर करने को कहा है। सत्येंद्र जैन मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर थे।

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