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नेशनल डेस्क। देश में इस वक्त आम चुनाव को लेकर सियासी माहौल काफी गर्म है।आप भी वोटर है तो यह खबर आप ही के काम की है। आपको बता दें पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा।

देश के हर नागरिक जिनकी आयु 18 साल से ज्यादा है उनके पास मतदान देने का अधिकार है। आपको यह भी बताते चले कि चुनाव में वोट देने के लिए वोटर आईडी कार्ड होना अनिवार्य है। बिना वोटर आईडी कार्ड के मतदान नहीं दिया जा सकता है।

भारत सरकार ने वोटर आईडी कार्ड को लेकर कई नियम बनाए हैं। अगर कोई मतदाता इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। कई बार मतदाता को जेल में भी डाल दिया जाता है।

नियमों का उल्लंघन करने पर मतदाता को जाना पड़ सकता है जेल

वोटर आईडी कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है। यह एक तरह का आईडी प्रूफ है। अगर किसी मतदाता के पास 1 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड होता है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसे में मतदाता को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

भारत सरकार के नियमों के अनुसार एक नागरिक के पास केवल 1 ही वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। वोटर लिस्ट में मतदाता के तौर पर 1 से ज्यादा बार लिस्ट होने गौर-कानूनी माना जाता है। लोक प्रतिनिधित्व नियम 1950 (Public Representation Rules 1950) के अनुसार 1 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड बनने पर एक साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा का प्रावधान है।

अगर मतदाता दोषी पाया जाता है तो उसे 1 साल की जेल भी हो सकती है।

दो वोटर आईडी कार्ड होने पर क्या करें?

अगर आपके पास भी दो वोटर आईडी कार्ड है तो आपको तुरंत एक कार्ड को कैंसिल करवा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको सजा हो सकती है।

वोटर आईडी कार्ड को कैंसिल करने के लिए आपको अपने नजदीक के निर्वाचन दफ्तर (Election Office) में जाकर फॉर्म-7 भरकर जमा करना होगा। आप BLO,SDM ऑफिस में भी यह फॉर्म जमा करवा सकते हैं।

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