नई दिल्ली। नीट यूजी परीक्षा में हुए स्कैम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट्स के मार्क्स वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। इस दौरान स्टूडेंट्स की पहचान गुप्त रखने की आदेश दिया। कोर्ट ने शहर और केंद्र के हिसाब से अलग-अलग घोषित रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया है।

22 जुलाई को अंतिम फैसला
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को नीट मामले पर 5 घंटे से भी ज्यादा चली सुनवाई में कई तरह के अपडेट सामने आए हैं। नीट पेपर लीक मामले पर अंतिम फैसला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सहित तीन जजों की बेंच सोमवार, 22 जुलाई को सुनाएगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान भारत सरकार के अधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल ने नीट काउंसलिंग डेट का उल्लेख किया।
दोबारा पेपर को लेकर की ये टिप्पणी
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नीट काउंसलिंग निर्धारित योजना के अनुसार 24 जुलाई से शुरू की जाएगी। सुप्रींम कोर्ट की सुनवाई से इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि नीट पेपर को कैंसिल करके सभी छात्रों के लिए दोबारा आयोजित करने की कम ही संभावना है। न्यायालय ने कहा कि महज कुछ आंकड़ों और दावों के आधार पर पूरी परीक्षा को कैंसिल नहीं किया जा सकता।
काउंसलिंग पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से 15 प्रतिशत सीटों के लिए नीट काउंसलिंग की जाती है। नीट ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए सामान्य वर्ग के 50 प्रतिशत से ज्यादा परसेंटाइल लाने वाले छात्र काउंसलिंग प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे। नीट पेपर लीक मामले में बीती सुनवाई के दिन सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
कितने स्टूडेंट्स ने बदले सेंटर्स?
CJI ने NTA से तीखे सवाल किए। उन्होंने पूछा कि 23.33 लाख में से कितने स्टूडेंट्स ने सेंटर बदले हैं। इसके जवाब में NTA ने कहा कि फिलहाल उनके पास इससे जुड़ा डेटा नहीं है।
‘एग्जाम से पहले बढ़ाया सिलेबस’
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि एग्जाम से 5 महीने पहले NTA ने सिलेबस बढ़ाया, जिसे ग्रेस मार्क्स का आधार बनाया गया। इसके बाद गड़बड़ छिपाने के लिए दोबारा एग्जाम कराए।
सिटी वाइज और सेंटर वाइज रिजल्ट करें जारी
आज की सुनावई में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नीट यूजी 2024 रिजल्ट के पूरे आंकड़े ऑनलाइन अपलोड करने का आदेश दिया है। एनटीए नीट रिजल्ट सिटी वाइज और सेंटर वाइज पूरी लिस्ट ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि छात्रों की पहचान छिपाकर लिस्ट डाली जा सकती है। इसके लिए एनटीए को शनिवार शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है।
क्या है मामला?
नीट यूजी (NEET UG 2024) का रिजल्ट जारी होते ही कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। दरअसल, इस साल 67 टॉपर रहे और इन सभी को 720 अंक मिले। इस दौरान 6 टॉपर्स एक ही सेंटर के पाए गए, ये सब कैसे हुआ? इसी बीच पेपर लीक की खबर भी सामने आई।
इन सभी सवालों के जवाब में एनटीए ने कहा कि इस एग्जाम में 1 हजार 563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए। बताया गया कि कुछ सेंटर्स पर पेपर देरी से बांटे गए थे, जिस वजह से उन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए।
इसके बाद छात्रों ने एनटीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि खास सेंटर्स के स्टूडेंट्स को ही ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जबकि पेपर लेट कई सेंटर्स पर हुए थे। धीरे-धीरे ये मामला तूल पकड़ता गया और विवादों में आ गया। नीट यूजी मामले (NEET UG 2024) में कई याचिकाएं दायर की गईं। इस मामले में लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रहीं हैं।
इस मामले में छात्रों ने दोबारा एग्जाम कराने, एसआईटी बनाने की मांग समेत काउंसलिंग पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।