रायपुर। डीजे और ध्वनि प्रदूषण को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने27/4/2017 को काफी सख्त आदेश देते हुए गाईड लाइन जारी की थी मगर उसका कड़ाई से पालन नहीं हो रहा था। जनहित याचिका के जरिये इस मामले की कोर्ट की लगातार सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ चल रही ढीली-ढाली कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है। इसके मुताबिक कोई भी वाहन अगर डीजे लगाए हुए दोबारा पकड़ा गया तो उसका परमिट रद्द कर दिया जायेगा, साथ ही उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी। इसी तरह डीजे संचालकों पर भी नियम का पालन नहीं करने पर अवमानना की कार्यवाही की जा सकेगी।
राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन का सभी कलेक्टर और एसपी को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिया है। देखें गाइड लाइन :