टीआरपी डेस्क। चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार को तत्काल प्रभाव से राज्य के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को पद से हटाने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के अनुसार, झारखंड कैडर में उपलब्ध सबसे वरिष्ठ डीजीपी स्तर के अधिकारी को उनके स्थान पर प्रभार दिया जाना चाहिए।

चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से आज शाम 7 बजे तक इन निर्देशों के पालन की रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा, झारखंड सरकार को 21 अक्टूबर, 2024 तक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

अनुराग गुप्ता पर पूर्व में लगे आरोप और चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप

चुनाव आयोग का यह निर्णय अनुराग गुप्ता के खिलाफ पिछले चुनावों के दौरान उठाए गए कदमों और शिकायतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विशेष रूप से, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) द्वारा गुप्ता पर पक्षपातपूर्ण आचरण के गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद आयोग ने उन्हें उनके पद से मुक्त कर दिया था। उस समय उन्हें दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था और चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक झारखंड लौटने पर रोक लगा दी गई थी।

राज्यसभा चुनाव में भी लगे थे गम्भीर आरोप

अनुराग गुप्ता के खिलाफ 2016 में झारखंड से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों के दौरान भी गंभीर आरोप लगे थे। उन पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप था, जिसे चुनाव आयोग ने संज्ञान में लेते हुए जांच समिति का गठन किया था। जांच के बाद गुप्ता के खिलाफ विभागीय जांच के लिए आरोप पत्र जारी किया गया था।

इसके अलावा, जगन्नाथपुर थाने में आईपीसी की धारा 171(बी)(ई)/171(सी)(एफ) के तहत मामला भी दर्ज किया गया था। 2021 में झारखंड सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17(ए) के तहत उनके खिलाफ जांच की अनुमति दी थी।