रायपुर। संभागायुक्त महादेव कावरे ने धमतरी जिले के कलेक्टर और एसडीएम के आदेश को पलटते हुए ग्राम पंचायत कुर्रा के सरपंच के खिलाफ अतिक्रमण की शिकायत पर सूक्ष्म जाँच करने और विधि अनुरूप निराकरण करने के निर्देश जारी किए हैं। कावरे ने कलेक्टर और एसडीएम के फैसले में प्रस्तुत साक्ष्यों की पंचायत राज अधिनियम की धारा 36 और 40 के तहत सूक्ष्म जाँच कर एक माह के भीतर निराकरण के आदेश दिए हैं।
धमतरी जिले के कुर्रा ग्राम पंचायत के सरपंच खम्हन लाल साहू और उनके परिजनों पर चार स्थानों पर गांव की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने, पक्के मकान और दुकानें बनाने का आरोप था। इस शिकायत को उप सरपंच और पंचों ने दर्ज किया था। भखारा तहसीलदार ने इस शिकायत की जाँच की और सरपंच के परिजनों पर अर्थदंड लगाया। इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने एसडीएम के कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किया, लेकिन एसडीएम ने इसे नस्तीबद्ध कर दिया। इसके खिलाफ शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर के न्यायालय में अपील की, लेकिन कलेक्टर ने भी एसडीएम के फैसले को सही मानते हुए अपील खारिज कर दी।
इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने रायपुर संभागायुक्त के न्यायालय में अपील की, जहाँ संभागायुक्त महादेव कावरे ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया और साक्ष्यों का परीक्षण किया। कावरे ने एसडीएम और कलेक्टर के फैसले को पलटते हुए कहा कि यह मामला पंचायत राज अधिनियम की धारा 36 और 40 के तहत कार्रवाई योग्य है। उन्होंने भखारा तहसीलदार के प्रतिवेदन, सरपंच की लापरवाही, और शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण की सूक्ष्म जाँच के निर्देश दिए हैं। साथ ही, कुरुद के एसडीएम को एक माह के भीतर जाँच पूरी कर विधिसम्मत निर्णय लेने के आदेश दिए हैं।