Breaking News :प्रदूषण पर काबू पाने सरकार का बड़ा फैसला, जानिए किन चीजों पर लगी पाबंदी, किस दिन क्या होगा बंद

Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी से भी ऊपर दर्ज किया गया। इस स्थिति को देखते हुए सोमवार से GRAP-IV (Graded Response Action Plan) लागू कर दिया गया है। इसके तहत आज से ट्रकों की एंट्री बैन होगी, और 10वीं से 12वीं कक्षा को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं की पढ़ाई ऑनलाइन कराई जाएगी।
वायु गुणवत्ता के ताजा आंकड़े

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, सोमवार सुबह 6 बजे दिल्ली का औसत AQI 481 दर्ज किया गया। यह गंभीर प्लस श्रेणी (450+) से भी ऊपर है।

दिल्ली के अलावा अन्य NCR क्षेत्रों का AQI भी खतरनाक स्तर पर है

  • नोएडा: 384
  • गाजियाबाद: 400
  • गुरुग्राम: 446
  • फरीदाबाद: 320

इस जहरीली हवा के चलते लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कत हो रही है।

GRAP-IV क्यों लागू किया गया?

रविवार को दिल्ली का AQI 457 तक पहुंच गया था, जो “गंभीर प्लस” श्रेणी का संकेत देता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सोमवार सुबह 8 बजे से GRAP-IV लागू करने का फैसला लिया। यह इस सीजन में पहली बार हुआ है जब दिल्ली का AQI इस स्तर तक गिरा है।
GRAP-IV के तहत पाबंदियां

  • ट्रकों की एंट्री पर रोक: आवश्यक वस्तुएं लाने वाले और सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों को छोड़कर, बाकी सभी ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
  • वाहनों पर पाबंदी: EV (इलेक्ट्रिक), CNG, और BS-VI डीजल वाहनों को छोड़कर, अन्य राज्यों में पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों (LCV) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
  • निर्माण गतिविधियों पर रोक: राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, और ओवरब्रिज जैसे सभी निर्माण कार्य स्थगित रहेंगे।

इससे पहले, शुक्रवार को GRAP का तीसरा चरण लागू किया गया था, लेकिन हालात और बिगड़ने के कारण GRAP-IV को सक्रिय करना पड़ा। प्रदूषण के इस गंभीर स्तर पर लोगों को घर से बाहर निकलने में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह की हवा सांस और दिल की बीमारियों को बढ़ा सकती है।