रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारियों एएस गिल, वीके पांडेय, आरसी त्रिवेदी सहित छह आरोपियों को जमानत दे दी है। इन सभी आरोपियों को छह महीने पहले दोबारा जेल भेजा गया था। इससे पहले वे पांच साल से अधिक समय तक जेल में रह चुके थे।

वकीलों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद छह आरोपियों की जमानत का आदेश दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति रायपुर अदालत में जमा की जाएगी, जिसके बाद आरोपियों की रिहाई के आदेश जारी होंगे।

जमानत निरस्त होने के बाद गए थे जेल

गौरतलब है कि इससे पहले जग्गी हत्याकांड में जमानत निरस्त होने के बाद पुलिस अधिकारियों समेत सभी आरोपियों को जेल दाखिल करने का आदेश दिया गया था। इसी आधार पर सभी ने जून 2024 में कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था और उन्हें जेल भेजा गया था।