टीआरपी डेस्क। मध्यप्रदेश के जबलपुर में निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने तीन प्रमुख स्कूलों द्वारा 47904 छात्रों से अवैध रूप से वसूली गई ₹33.78 करोड़ की फीस वापस करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, इन स्कूलों पर ₹2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।

किन स्कूलों ने की कितनी वसूली?
- सिनियर सेकेंडरी स्कूल, विजयनगर
छात्र: 10865
अवैध वसूली: ₹5.85 करोड़ - स्मॉल वंडर सीनियर सेकेंडरी स्कूल
छात्र: 18541
अवैध वसूली: ₹12 करोड़ - सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल
छात्र: 18498
अवैध वसूली: ₹15.91 करोड़
जिला प्रशासन की जांच के बाद इन स्कूलों को अवैध रूप से ली गई फीस अभिभावकों को लौटाने का निर्देश दिया गया है।
इन स्कूलों ने 2017 में लागू मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस अधिनियम के तहत आवश्यक ऑडिट और पोर्टल पर डेटा प्रस्तुत नहीं किया था। जांच में पाया गया कि स्कूलों ने शैक्षणिक सत्र 2017-18 से 2020-21 के बीच फीस वृद्धि की जानकारी छुपाई और 10% से अधिक वृद्धि की सूचना भी पोर्टल पर अपलोड नहीं की।
मई 2024 की कार्रवाई का संदर्भ
इससे पहले मई 2024 में, कलेक्टर ने जबलपुर के 53 स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे। उस समय ₹81.30 करोड़ की फीस वापस कराई गई थी, और ₹22 लाख का जुर्माना लगाया गया था। साथ ही, स्कूल प्रबंधन के 51 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिनमें से 20 लोग गिरफ्तार हुए थे।