टीआरपी डेस्क। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ की गई एक टिप्पणी से जुड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने इस मानहानि मामले को रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने इस पर झारखंड सरकार और भाजपा नेता नवीन झा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मामला 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले चाईबासा में दिए गए राहुल गांधी के भाषण से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने अमित शाह के लिए कथित तौर पर हत्यारा शब्द का इस्तेमाल किया था। भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने इस टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

इससे पहले झारखंड उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देते हुए कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई के लिए संबंधित पक्षों से जवाब प्राप्त करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।