बिलासपुर। कुछ दिन पहले बलरामपुर DSP तस्लीम आरिफ की पत्नी का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। वीडियो में DSP की पत्नी सरकारी वाहन में अपना जन्मदिन मनाते हुए रील बना रहीं थीं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए स्वत: संज्ञान लिया और राज्य सरकार को DSP की पत्नी पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने DSP की दोषी पत्नी पर जुर्माना भी लगाया है लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से राशि का खुलासा नहीं किया गया है।

यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें DSP तस्लीम आरिफ की पत्नी सरकारी वाहन के बोनट पर बैठकर नीली बत्ती लगे वाहन के साथ केक काटते हुए अपना जन्मदिन मना रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद आमजन में आक्रोश देखा गया और सरकारी संसाधनों के दुरूपयोग पर सवाल उठने लगे।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बना सबूत

हाई कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था। रिपोर्ट में राजधानी रायपुर की एक घटना का जिक्र था, जिसमें एक रसूखदार युवक ने सड़क पर कार रोककर बर्थडे मनाया और पुलिस ने सिर्फ 300 रुपए का जुर्माना लगाकर मामला रफा-दफा कर दिया था। कोर्ट ने इसे “औपचारिकता और दिखावा” करार देते हुए सख्त टिप्पणी की थी। जिसके बाद कोर्ट ने DSP की पत्नी के वायरल वीडियो के मामले में भी स्वतः संज्ञान लिया।

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मामले में कोर्ट की कार्यवाही

PIL की सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव ने कोर्ट को शपथ पत्र के जरिए जानकारी दी कि बलरामपुर की घटना में नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया गया और दोषी महिला पर जुर्माना लगाया गया।

कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने इस संबंध में आगामी योजनाओं की जानकारी भी अदालत को दी। कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त में तय की है।

यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि सार्वजनिक संसाधनों के निजी इस्तेमाल पर अब कोर्ट सख्त रुख अपना रही हैं।