कवर्धा। जिले में कोचिंग संस्थान या ट्यूशन क्लास चलाने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। इस सबंध में सभी प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठकों, शिक्षकों और सहायक शिक्षकों को निर्देश जारी कर दिया गया है। अगर किसी भी शिक्षक के खिलाफ कोचिंग या ट्यूशन क्लासेस में पढ़ाने की शिकायत मिलती है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

DEO कार्यालय से जारी आदेश के मुताबिक कवर्धा में शासकीय स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के धड़ल्ले से प्राइवेट कोचिंग संस्थान चलाने की शिकायत मिल रही थी। DEO ने शिक्षकों के इस कृत्य को नियम विरुद्ध बताया है। DEO ने कहा है कि कोचिंग संस्थान चलाना केवल अपने आप को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए विद्यार्थियों से मोटी रकम वसूलना है।

DEO ने इसे अनुचित बताते हुए RTE के बाल शिक्षा अधिकार कानून के खिलाफ बताया है। DEO ने अपने आदेश में कहा है कि अगर किसी भी शिक्षक को अशासकीय कोचिंग संस्थान से संबद्ध पाया जाता है, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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