जशपुर। जिले के एक सरकारी स्कूल की व्याख्याता और एक अन्य महिला कर्मी ने प्राचार्य के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया, वहीं शिक्षा विभाग ने प्राचार्य को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि कोर्ट ने इस गंभीर मामले में प्राचार्य को जमानत दे दी है।

जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिमड़ा के प्राचार्य सुधीर बरला पर महिला व्याख्याता और महिला कर्मचारी ने गंभीर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शिक्षा विभाग द्वारा प्राचार्य को निलंबित किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद भटनागर ने कहा कि प्राचार्य की हरकत अनुचित एवं बेहद गंभीर है। विभागीय कार्रवाई के लिए संभागीय आयुक्त को पत्र भेजा गया है।

पुलिस ने दर्ज किये 2 एफआईआर

दरअसल महिला व्याख्याता व महिला कर्मचारी ने प्राचार्य पर यौन उत्पीड़न की अलग-अलग शिकायत की है। इसलिए प्राचार्य के खिलाफ इस मामले में दो FIR दर्ज हुए हैं। आरोपी व्यख्याता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं विभाग की तरफ से प्राचार्य के निलंबन का प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जबकि आरोपी प्राचार्य के खिलाफ विभागीय जांच भी होगी। मामला जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिमड़ा का है।

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थाने में दर्ज शिकायत में बताया गया कि प्राचार्य लंबे समय से फोन पर अश्लील बातें करता था और स्कूल परिसर में भी छेड़छाड़ करता रहा। महिला व्याख्याता ने आरोप लगाया कि प्राचार्य ने उनसे अशोभनीय बातें की और छेड़छाड़ का प्रयास किया।महिला शिक्षकों को कमेंट पास करना किसे किस करूं किसे विस करूं,आई लव यू समेत कई आपत्तिजनक बातें करना प्राचार्य की आदत हो गई थी। पूर्व में भी इसकी शिकायत की गई थी।जब स्थिति असहनीय हो गई, तब महिला व्याख्याता और अन्य महिला कर्मचारी ने साहस जुटाकर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई।

ग्रमीणो ने मामले को लेकर बुलाई पंचायत

बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के दिन भी महिला कर्मचारी के साथ छेड़खानी प्राचार्य ने की थी। जब महिला कर्मचारी ने इसका विरोध किया, तो प्राचार्य वहां से चले गये। बाद में ग्रामीणों ने पंचायत बुलायी, जिसके बाद शिकायत थाने में की गयी।

प्राचार्य को मिल गई जमानत..!

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी प्राचार्य के खिलाफ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की धाराओं में दो मामले दर्ज किए। पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को बताया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे जमानत दे दी गयी है।

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गौरतलब है कि वर्तमान में 7 साल से कम अवधि की सजा वाले अपराध में थाने से ही मुचलका जमानत देने का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। संभव है कि छेड़छाड़ के इस मामले में मजिस्ट्रेट भी ने इसी प्रावधान के तहत जमानत दे दी हो, मगर आज भी छेड़छाड़ के दूसरे मामलों में मजिस्ट्रेट के विवेक पर आरोपियों को जेल भेजने के आदेश हो रहे हैं। ऐसे में जशपुर जिले के इस मामले में एक साथ दो-दो FIR होने के बावजूद प्रतिष्ठित पद पर बैठे आरोपी प्राचार्य को जमानत देने पर सभीआश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं।