LOK ADALAT टीआरपी न्यूज।
जिन व्यक्तियों का विविध विभागों में लेनदेन का मामला चल रहा है, ऐसे मामलों को आपसी राजीनामा के लिए जरिए सुलझाया जा सकता है। मामलों को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नईदिल्ली के तत्वावधान में देशव्यापी लोक अदालत का आयोजन 13 सितम्बर शनिवार को किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत लगाई जाएगी। यह इस वर्ष 2025 की तीसरी लोक अदालत होगी। इसके पश्चात 13 दिसंबर 2025 को अंतिम लोक अदालत आयोजित की जाएगी। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
इस तरह के मामले सुलझाए जा सकेंगे
- मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण,
- 138 एनआई एक्ट, के अंतर्गत चेक बाउंस का प्रकरण
- धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा मेट्रोमोनियल डिस्प्युट क मामले
- पारिवारिक विवादों से संबंधित मामले
- जल कर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण
- ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण आबकारी से संबंधित प्रकरण
- बैंक विद्युत संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण,
- राजस्व न्यायालय खंडपीठ में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे
- वारिसों के मध्य बटवारे का निराकरण
- अन्य मामले जिनका निराकरण बातचीत से संभव हो



