टीआरपी डेस्क। Income Tax Return Filing 2025 : अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो अब और देर न करें। 15 सितंबर 2025 यानी आज ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। अब कुछ ही घंटे बचे हैं और बड़ी संख्या में लोग पोर्टल पर लॉगिन करके रिटर्न भरने में लगे हुए हैं।
जैसा कि हर साल होता है, अंतिम तारीख आते-आते ITR पोर्टल पर भारी लोड देखने को मिल रहा है। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर यह शिकायत की है कि पोर्टल स्लो है या फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा। हालांकि, आयकर विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डेडलाइन को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है और इस बारे में चल रही खबरें पूरी तरह से गलत हैं।
कहां और कैसे करें ITR फाइल? (Income Tax Return Filing 2025)
ITR फाइल करने के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं। लॉगिन करने के बाद सही फॉर्म चुनें, सभी जरूरी जानकारी भरें और रिटर्न सबमिट करें। फाइलिंग के बाद उसे e-verify करना भी जरूरी है, जो आप आधार OTP, नेटबैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर से कर सकते हैं।
लेट फाइलिंग पर लगेगी पेनल्टी
अगर आप आज के बाद ITR फाइल करते हैं तो उसे बेलेटेड रिटर्न माना जाएगा और इसके लिए आपको लेट फीस देनी होगी।
- जिनकी आय ₹5 लाख से ज्यादा है, उन्हें ₹5000 का जुर्माना भरना पड़ेगा।
- जिनकी आय ₹5 लाख तक है, उनके लिए ये लेट फीस ₹1000 होगी।
साथ ही, देरी से फाइलिंग करने पर ब्याज भी देना होगा और कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे।
ये डॉक्युमेंट्स रखें तैयार
रिटर्न फाइल करने से पहले ये जरूरी दस्तावेज अपने पास रखें:
- पैन कार्ड और आधार कार्ड
- बैंक डिटेल्स और IFSC कोड
- फॉर्म 16 (अगर सैलरीड हैं)
- फॉर्म 26AS और AIS
- निवेश से जुड़े प्रमाण और बीमा रिसीट्स
- किराये की रसीद या होम लोन डिटेल्स
- कैपिटल गेन स्टेटमेंट (अगर लागू हो)
समय पर ITR फाइल करना क्यों जरूरी है?
इनकम टैक्स रिटर्न केवल टैक्स भरने का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपकी इनकम का वैध दस्तावेज भी है। यह लोन, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा, और अन्य वित्तीय लेन-देन में काम आता है। समय पर फाइल करने से जुर्माना नहीं लगता और अगर टैक्स ज्यादा कटा है, तो रिफंड भी जल्दी मिल जाता है।



