गरियाबंद। BJP Leader Imprisoned : छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में वर्ष 2022 में सामने आए चर्चित नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश यशवंत वासनीकर की अदालत ने आरोपी महेश कश्यप को दोषी मानते हुए 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। महेश कश्यप उस समय भाजपा मैनपुर मंडल के महामंत्री थे।

अदालत ने क्या कहा ?

कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि नाबालिग से छेड़छाड़ एक गंभीर अपराध है, जो न केवल पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि समाज में भय और असुरक्षा का माहौल भी पैदा करता है। ऐसे मामलों में कठोर सजा देना आवश्यक है ताकि सख्त संदेश जाए और समाज को न्याय व्यवस्था पर भरोसा बना रहे।

किन धाराओं के तहत हुई कार्रवाई ?

अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से हमला), धारा 454 (गृहभेदन) और पॉक्सो एक्ट (बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम) के तहत दोषी करार दिया।

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8 गवाहों के बयान के बाद फैसला

सुनवाई के दौरान 8 गवाहों के बयान लिए गए, पीड़िता की गवाही, चिकित्सकीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के अपराध को साबित करने में सफल रहा। जिसके बाद साक्ष्यों और गवाही के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई।

BJP Leader Imprisoned : कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। वहीं, पीड़िता और उसके परिवार ने अदालत के इस फैसले को न्याय की जीत बताया है।