रायपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पत्रकार मुकेश चंद्रकार हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्रकार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि इतने गंभीर मामले में आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती।

इस केस में अब तक नौ लोगों पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। जांच में सामने आया कि पत्रकार मुकेश ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और घटिया गुणवत्ता को लेकर खबरें प्रकाशित की थीं। इसी के बाद सुरेश चंद्रकार ने अपने भाइयों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया।

गौरतलब है कि 3 जनवरी को मुकेश का शव ठेकेदार सुरेश चंद्रकार के बाड़े में बने सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ था। इस मामले में सुरेश समेत रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्रकार और महेंद्र रामटेके की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

SIT की जांच में खुलासा हुआ कि हत्या की योजना घटना से चार दिन पहले बनाई गई थी। सुरेश की चार गाड़ियां और हत्या में प्रयुक्त एजेक्स पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए छत्तीसगढ़ के साथ महाराष्ट्र और तेलंगाना पुलिस की भी मदद ली गई थी।

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