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टीआरपी डेस्क। देश के छोटे और मंझोले कारोबारियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। 1 नवंबर से “सरल जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम” लागू की जाएगी, जिसके तहत छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसायों को केवल तीन कार्यदिवसों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल सकेगा। यह पहल कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

जीएसटी विभाग के अनुसार, यह स्कीम उन्हीं व्यवसायों के लिए है जिन्हें जीएसटी सिस्टम डेटा एनालिसिस के आधार पर “लो-रिस्क” यानी कम जोखिम वाला वर्गीकृत किया गया है। साथ ही, वे कारोबारी भी इसका लाभ उठा सकते हैं जो स्वयं यह घोषित करते हैं कि उनका मासिक कुल आउटपुट टैक्स ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होगा। इस स्कीम में व्यापारी अपनी इच्छा से शामिल हो सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इससे बाहर भी निकल सकते हैं। इस प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर को हुई बैठक में मंजूरी दी थी।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गाजियाबाद में सीजीएसटी भवन के उद्घाटन समारोह में कहा कि यह स्कीम 1 नवंबर से लागू होगी और इससे लगभग 96 प्रतिशत नए जीएसटी आवेदकों को लाभ मिलने की संभावना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कीम को तेजी से और बिना किसी रुकावट के लागू किया जाए, ताकि कारोबारियों को किसी तरह की परेशानी न हो। वित्त मंत्री ने सीबीआईसी को जीएसटी सेवा केंद्रों पर विशेष हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे कारोबारियों को पंजीकरण प्रक्रिया में सहायता मिल सके।

वर्तमान में देशभर में करीब 1.54 करोड़ व्यवसाय जीएसटी प्रणाली के तहत पंजीकृत हैं। सरकार का मानना है कि नई सरल स्कीम के लागू होने के बाद नए उद्यमियों के लिए जीएसटी से जुड़ना आसान होगा, जिससे टैक्स बेस बढ़ेगा और पारदर्शिता में सुधार आएगा।

सरल जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम सरकार के Ease of Doing Business मिशन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों और नए उद्यमियों को बिना अधिक कागजी प्रक्रिया के जीएसटी प्रणाली से जोड़ना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाने, छोटे व्यवसायों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने और कर संग्रह प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक साबित होगी। इससे कारोबार शुरू करना और उसका विस्तार पहले से अधिक सरल हो जाएगा।

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