टीआरपी डेस्क । Jewellers Robbery Case : छत्तीसगढ़ के रामानिजगंज में 11 सितंबर 2024 को हुए सनसनीखेज राजेश ज्वेलर्स डकैती कांड में जिला अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ प्रत्येक पर ₹50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले के बाद रामानुजगंज के व्यापारिक समुदाय में खुशी का माहौल है।
मामले के 5 आरोपी
- सोनू सोनी
- मोनू सोनी
- राहुल मेहता
- अरविंद सोनी
- अंजनी एक्का
13 महीनों में पूरी हुई सुनवाई
यह मामला रामानुजगंज जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय ने 13 महीनों में मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया है। लोक अभियोजक अशोक गुप्ता ने बताया कि इतनी जल्दी निर्णय आना न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत करने वाला है।
दिनदहाड़े हुई थी वारदात
11 सितंबर 2024 की दोपहर करीब 2 बजे 5 नकाबपोश राजेश ज्वेलर्स में घुसे थे। सभी आरोपी हथियारों की नोक पर सोने-चांदी के आभूषण और नगदी लूट कर फरार हो गए थे। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था।
10 लोगों की संलिप्तता, 8 गिरफ्तार
जांच के दौरान पुलिस ने खुलासा किया कि डकैती में कुल 10 लोगों की संलिप्तता थी। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। इनके खिलाफ धारा 309, 310, 312 IPC तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
व्यापारियों में संतोष, पुलिस की सराहना
Jewellers Robbery Case : अदालत के फैसले के बाद रामानुजगंज के व्यापारियों ने न्यायपालिका और पुलिस-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। व्यापारियों ने कहा कि इस सख्त सजा से अपराधियों में कानून का डर बढ़ेगा और व्यापारी समुदाय को सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। लोक अभियोजक अशोक गुप्ता ने कहा, यह फैसला न्याय की जीत है। 13 महीनों में आरोपियों को सजा मिलना यह दर्शाता है कि न्याय प्रणाली तेजी से काम कर रही है।



