राजिम। छत्तीसगढ़ में जब से जेम पोर्टल से सरकारी खरीदी शुरू हुई है, तब से धांधली लगातार जारी है। आये दिन विभागों में नियम विरूद्ध खरीदी के मामले पकड़ में आ रहे हैं। इस बार छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग ने राजिम के राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय में की गई बड़ी गड़बड़ी पकड़ी है। यहां आर्थिक अनियमितता बरतने पर काॅलेज के प्राचार्य और तीन असिस्टेंट प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है।
खरीदी आदेश को भी किया निरस्त
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य सहित तीन प्राध्यापकों को जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री खरीदी में अनियमितता के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर से आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही क्रय आदेश को भी भुगतान अधिकारी के द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त भी किया गया है।
इन्हें किया गया निलंबित
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजिम की प्राचार्य डॉ. सविता मिश्रा, सहायक प्राध्यापक डॉ. मोहन लाल वर्मा, सहायक प्राध्यापक देवेन्द्र देवांगन, सहायक प्राध्यापक मनीषा भोई के द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय की गई सामग्री में आर्थिक अनियमितता में प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाई गई है। जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय की गई सामग्री में इनके द्वारा छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया है।
किस खरीदी में की गई है गड़बड़ी..?
निलंबन आदेश में उल्लेख किया गया है कि राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजिम जिला गरियाबंद द्वारा जेम के माध्यम से सामग्री ViewSonic 86 inch Display Interactive punel with CPU with warranty 3 year, acer Entry Level Desktop computer with warranty 3 year 10 नग क्रय किये जाने में आर्थिक अनियमितता में संलिप्तता प्रथम दृष्टया पायी गई है, एवं छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित 2025 के संगत नियमों का पालन नहीं किया गया है। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है।
राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजिम की प्राचार्य तथा सहायक प्राध्यापकों को सिविल सेवा नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय रायपुर नियत किया गया है।



