टीआरपी डेस्क। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को लोकसभा में बोलते हुए आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक सांसद ने सदन के भीतर ई-सिगरेट पी रहे हैं। ठाकुर ने यह आरोप लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान लगाया।

उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से पूछा, “देश भर में ई-सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या आपने इसकी अनुमति दे दी है?” इस पर बिड़ला ने जवाब दिया कि उन्होंने ऐसी कोई अनुमति नहीं दी है। हालांकि, ठाकुर ने उस टीएमसी सांसद का नाम नहीं बताया।

ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष से नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में संबंधित सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह भी किया। अध्यक्ष बिड़ला ने आश्वासन दिया कि यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो टीएमसी सांसद के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

साल 2019 में केंद्र सरकार ने देश में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बावजूद इनकी बिक्री लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन उल्लंघनों की शिकायत करने के लिए ‘प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट’ (PECA) के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया।

See also  इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोपाल में एयरलिफ्ट से गिरा मजदूर, हालत गंभीर

मुंबई में 25 लाख की ई-सिगरेट जब्त

इस साल अगस्त में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट-6 ने कुर्ला पश्चिम स्थित एक गोदाम से करीब 25.50 लाख रुपये की प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बरामद की थी। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज की।

पुलिस के अनुसार, क्राइम ब्रांच यूनिट-6 के सीनियर इंस्पेक्टर भरत घोने को सूचना मिली थी कि कुर्ला पश्चिम के माकड़वाला कंपाउंड में स्थित एक गोदाम में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित ई-सिगरेट अवैध रूप से रखी गई हैं। जानकारी के आधार पर यूनिट-6 की टीम ने छापेमारी की और मौके से 31 वर्षीय उबेद मोहम्मद सलीम शेख को गिरफ्तार कर लिया।