रायपुर। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में आरोपी वीरेंद्र सिंह तोमर को जिला न्यायालय रायपुर से राहत मिली है। न्यायालय ने आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत दर्ज प्रकरण में उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। आदेश के बाद अभियुक्त की सशर्त रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
बता दें कि पुलिस ने पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान वीरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ अवैध हथियार रखने का आरोप लगाते हुए आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में था और जिला न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फैजल रिजवी और अधिवक्ता शशांक मिश्रा ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को झूठे और मनगढ़ंत आरोपों में फंसाया गया है तथा अवैध हथियार की बरामदगी से जुड़े साक्ष्य प्रथम दृष्टया कमजोर हैं। यह भी कहा गया कि अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह जांच व न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग के लिए तैयार है।
वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए मामले को गंभीर प्रकृति का बताया और कहा कि आर्म्स एक्ट से जुड़े अपराध समाज की सुरक्षा से जुड़े होते हैं।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने माना कि अभियुक्त को जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जमानत कुछ शर्तों के साथ दी जाएगी। तोमर को नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होना और जांच में सहयोग करना होगा।



