रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों और भविष्य की पेंशन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य में छत्तीसगढ़ पेंशन निधि नियम, 2026 को लागू कर दिया गया है। यह नियम राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है और इसका सीधा असर मौजूदा पेंशनधारियों, कार्यरत कर्मचारियों और भविष्य में पेंशन पाने वालों पर पड़ेगा।

नए नियमों के तहत सरकार एक पेंशन निधि प्रबंधन समिति का गठन करेगी, जिसमें वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति तय करेगी कि पेंशन फंड की राशि कहां और किस तरह निवेश की जाए, ताकि धन सुरक्षित रहे और उस पर उचित रिटर्न भी मिल सके।

प्रदेश के करीब चार लाख पेंशनधारियों को इस फैसले से सीधा लाभ मिलेगा। नियम लागू होने के बाद पेंशन के लिए जमा होने वाली राशि को एक अलग और सुरक्षित पेंशन निधि में रखा जाएगा। इस फंड का उपयोग केवल पेंशन और उससे जुड़े भुगतान के लिए ही किया जा सकेगा। पेंशन की रकम किसी अन्य कार्य में खर्च नहीं की जाएगी।

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नए नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि पेंशन निधि की नियमित समीक्षा की जाएगी। हर साल इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन राशि का सही उपयोग हो और भुगतान में किसी तरह की देरी या बाधा न आए।

सरकार का मानना है कि इन नियमों से पेंशन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनेगी। पेंशन फंड सुरक्षित रहने से आने वाले वर्षों में भुगतान को लेकर अनिश्चितता कम होगी और कर्मचारियों व पेंशनधारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।