टीआरपी। illegal colony : बोरियाखुर्द और डुंडा में अवैध प्लाटिंग स्थल को नगर निगम ने अवैध कॉलोनी के रूप में चिन्हित कर अवैध कॉलोनी घोषित किया है। उस प्लॉट पर बोर्ड लगाकर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर नगर पालिक निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग द्वारा बोरियाखुर्द और डुंडा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग स्थल को अवैध कॉलोनी के रूप में चिन्हित किया गया है। नगर निगम जोन 10 के कमिश्नर विवेकानंद दुबे के निर्देष पर सहायक अभियंता योगेश यदु ने बोर्ड लगाने की कार्रवाई की।

नगर निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का निर्माण, अतिरिक्त कब्जा या लेनदेन करता है, तो इससे होने वाले समस्त नुकसान और विधिक परिणामों के लिए सम्बंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा।

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