Raipur City News: रायपुर। राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था और सुगम यातायात बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर ने शहर के जयस्तंभ चौक में किसी भी तरह का जुलूस , शोभायात्रा, आयोजन और प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित घोषित किया गया है।

Raipur City News: रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि, पुलिस उपायुक्त मध्य की तरफ से प्रतिवेदन पर यह निर्णय लिया गया। इस प्रतिवेदन में रायपुर के अति व्यस्त मार्गों पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक यातायात बाधित होने और लोगों को होने वाली असुविधा की बात कही गई थी। साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लागू करने की अनुशंसा की गई थी।

Raipur City News: इन चौक-चौहारों पर जुलूस-प्रदर्शन बैन

जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने जीई रोड में शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक, मालवीय रोड में जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक, सदर बाजार रोड में कोतवाली से सत्तीबाजार चौक तक, एमजी रोड पर गुरुनानक चौक से शारदा चौक तक बैन लगाया है। इन मार्गों पर किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, शोभायात्रा या धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।

See also  राज्य के उद्योगों ने पीएम केयर फंड में नहीं दी राशि, सीएम का पत्र कांग्रेस की केंद्र सरकार को बदनाम करने की साजिश: देवजी

Raipur City News: 2 महीने तक रहेगा प्रतिबंध

इस आदेश के मुताबिक, यह प्रतिबंध आदेश जारी होने की तिथि से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शहर के व्यस्त मार्गों पर रैली, जुलूस, शोभायात्रा, धरना और प्रदर्शन के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है।