Raipur Municipal Corporation revenue collection and property tax notice.

टीआरपी। रायपुर नगर निगम का राजस्व विभाग शहर के 100 बड़े बकायादारों की सूची सार्वजनिक करने की तैयारी कर रहा है। यदि इन डिफॉल्टर्स ने तत्काल अपना टैक्स जमा नहीं किया, तो निगम प्रशासन उनके नाम और विवरण उजागर करने के साथ-साथ कुर्की और सीलबंदी जैसी सख्त दंडात्मक कार्यवाही शुरू करेगा।

कुर्की और सीलबंदी की तैयारी, जोन स्तर पर बनेगी लिस्ट


नगर निगम के सभी 10 जोनों से प्रत्येक के 10 सबसे बड़े बकायादारों को चिन्हित किया गया है। राजस्व विभाग के अनुसार, इन बड़े डिफॉल्टर्स को अंतिम चेतावनी दी गई है कि वे तत्काल अपने संपूर्ण बकाया का भुगतान करें। भुगतान न होने की स्थिति में संबंधित संपत्तियों को सील करने और राजस्व नियमों के तहत कुर्की की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे दफ्तर


करदाताओं की सुविधा के लिए नगर निगम रायपुर ने विशेष व्यवस्था की है। 31 मार्च 2026 की अंतिम तिथि तक सभी 10 जोन कार्यालय शनिवार और रविवार के शासकीय अवकाश के दिनों में भी सामान्य कार्य दिवसों की तरह खुले रहेंगे। नागरिक सीधे जोन दफ्तर जाकर अपना सम्पत्तिकर जमा कर सकते हैं।

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कुल लक्ष्य: सभी 10 जोनों के कुल 100 बड़े बकायादार।

जुर्माना: अंतिम तिथि के बाद भुगतान पर 17 प्रतिशत अधिभार।

अंतिम तिथि: कर अदायगी के लिए 31 मार्च 2026 निर्धारित।

डिजिटल सुविधा: ‘मोर रायपुर एप’ के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की निरंतर सुविधा।


नगर निगम प्रशासन अगले कुछ दिनों में डिफॉल्टर्स की सूची को सार्वजनिक स्थानों और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जारी कर सकता है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वसूली अभियान में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी और लक्ष्य पूरा करने के लिए विशेष टीमें तैनात रहेंगी।

यह कदम रायपुर के उन ईमानदार करदाताओं के हितों की रक्षा और शहर के विकास कार्यों के लिए फंड जुटाने के उद्देश्य से उठाया गया है। बकाया राशि का भुगतान न करने पर नागरिकों को 17 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार (Surcharge) का भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है, जिससे बचने के लिए समय पर भुगतान अनिवार्य है।