नेशनल डेस्क। मुंबई की बायकुला सीट से शिवसेना विधायक यामिनी यशवंत जाधव को आयकर विभाग ने अयोग्य घोषित करने की मांग की है। बता दें यामिनी यशवंत जाधव को 2019 में यहां से विधानसभा चुनाव जीता था।

आयकर विभाग के मुताबिक 2019 के चुनाव में यामिनी ने चुनावी हलफनामे में संपत्ति से जुड़ी गलत जानकारियां दी थीं, इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। मिली जानकारी के मुताबिक मामले का खुलासा तब हुआ जब आयकर विभाग ने यामिनी के हलफनामे की जांच की। जांच में ये भी सामने आया कि कोलकाता की शेल कंपनियों के जरिए कुछ लेन-देन किया गया था, जिससे यामिनी, उनके पति और परिवार के सदस्यों ने पैसा कमाया।
जानकारी के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में यामिनी जाधव ने जो एफिडेविट दाखिल किया था, उसमें उन्होंने अपने पास करीब 7.5 करोड़ रुपये की संपत्ति होने की जानकारी दी थी, जिसमें से 2.74 करोड़ रुपये की चल संपत्ति थी. जबकि, उन्होंने अपने पति यशवंत जाधव के पास 4.59 करोड़ रुपये की संपत्ति होने की बात कही थी, जिसमें से 1.72 करोड़ रुपये की चल संपत्ति थी।
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