उपभोक्ता आयोग

बिलासपुर। प्रदेश में जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्यों की नियुक्ति के लिए जा रहे साक्षात्कार के परिणामों पर हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक रोक लगाई है, साथ ही याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में शामिल करने का निर्देश दिया गया है।

राज्य के विभिन्न जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पदों के लिए आवेदन मंगाए गए थे। सकरी के क्रांति कुमार साहू ने भी इसके लिए निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए आवेदन किया था। पर उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जब पात्र-अपात्र आवेदकों की सूची जारी की तो दोनों में से किसी भी सूची में क्रांति कुमार साहू का नाम शामिल नहीं था। इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और साक्षात्कार में अवसर देने की मांग की। याचिका पर जस्टिस पीपी साहू ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में शामिल करने का निर्देश दिया। साथ ही अगले आदेश तक साक्षात्कार के परिणामों पर रोक लगा दी है।

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