रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रमुख आरोपी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों को जमानत दे दी।

मिली जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका के चलते ECIR दर्ज कर अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि जांच की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो रही है और अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई है। इसी के आधार पर अदालत ने दोनों को जमानत देने का आदेश सुनाया।